भोपाल की मोतीनगर बस्ती के 384 मकान अभी नहीं टूटेंगे। जबलपुर हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह का स्टे दिया है। अब 1 अप्रैल को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सोमवार को प्रशासनिक अफसर मंथन में जुटे रहे। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने अफसरों को भी तलब किया। बता दें कि बस्ती वालों ने विस्थापन का लाभ दिए जाने के संबंध में जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने शासन से जवाब मांगा है। 4 हफ्ते बाद अगली सुनवाई होगी। विस्थापन की मुख्य मांग कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने बताया, मोती नगर बस्ती वालों का विस्थापन किया जाना चाहिए। याचिका पर हाईकोर्ट ने मोती नगर के मकानों को तोड़ने पर फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। सरकार विस्थापन कर दें तो गरीबों के लिए अच्छी बात रहेगी। पहले 110 दुकानें तोड़ी जा चुकी सुभाषनगर ब्रिज की थर्ड लेन और रेलवे की थर्ड लाइन के लिए यहां के 384 मकान और 110 दुकानों को तोड़ा जाना है। 9 फरवरी को दुकानें हटा दी गई थी। प्रशासन ने करीब 5 घंटे में दुकानें हटा दी थी। वहीं, 24-25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने के बाद मकानों को भी तोड़ा जाना था, लेकिन इससे पहले ही 4 सप्ताह का स्टे दे दिया गया है। ऐसे में अब मकानों को हटाने की कार्रवाई आगे बढ़ जाएगी। स्टे मिलने के बाद अफसरों की बैठक स्टे मिलने के बाद सोमवार को कलेक्टर समेत अन्य अधिकारियों ने बैठक की। टीएल मीटिंग में बस्ती के संबंध में चर्चा भी हुई। वार्ड-49 में हटाया अतिक्रमण इधर, नगर निगम ने जोन-10 के वार्ड नंबर-49 से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। सरकारी जमीन पर भू-माफियाओं ने अवैध गुमटियां रखकर स्थायी निर्माण कर रखा था। इसे लेकर सीएम हेल्पलाइन में शिकायतें भी की गई थीं। इसके बाद अतिक्रमण अधिकारी सृष्टि भदौरिया की मौजूदगी में 7 गुमटियों को हटाने की कार्रवाई की गई। Post navigation सिंगरौली में 23 जुआरी गिरफ्तार:पुलिस ने 15 लाख का माल किया जब्त; UP से भी आए थे खेलने Ashish Chanchlani shares his emotional video says, ‘Lad lenge, ‘Meri family aur mujhe apni prayers mein rakhna’