एसडीएम कोर्ट के आदेश पर गलत तरीके से सील गए मकान को हाई कोर्ट ने उसे फिर से संबंधित पक्ष को सौंपने का आदेश दिया है। केस में अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। दरअसल देपालपुर क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने एयू हाउसिंग फाइनेंस बैंक से प्लॉट के नाम पर लोन लिया था। इसके बाद वहां मकान बनाकर परिवार रहने भी लगा। इस बीच संबंधित द्वारा कुछ किश्तें जमा नहीं किए जाने पर बैंक द्वारा एसडीएम कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद एसडीएम कोर्ट ने प्लॉट कुर्की का आदेश निकाला था। इस पर पटवारी और बैंक के अधिकारी मौके पर पहुंचे तो तब वहां पीड़ित पक्ष की नाबालिग बेटी पढ़ाई कर रही थी। वहां बाहर करने के बाद घर का सामान भी नहीं निकालने दिया और मकान सील कर दिया था। इस पर पीड़ित पक्ष ने हाई कोर्ट की शरण ली। मंगलवार को केस में सुनवाई हुई। इसमें पीड़ित पक्ष की ओर से एडवोकेट शुभम शिव गुर्जर ने तर्क रखे। इसके बाद कोर्ट ने मकान खाली कर पीड़ित पक्ष को सौंपने और संबंधितों पर कार्रवाई का आदेश जारी किया। अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। Post navigation सिंगरौली में पुलिस का फ्लैग मार्च:एसपी ने चेतावनी दी- अशांति फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई इंदौर में लाइनमैन दिवस पर विशेष:बिजली कर्मियों को सुरक्षा उपकरण भेंट, डिस्चार्ज रॉड के उपयोग पर दिया जोर