शिवपुरी में बिना डॉक्टरी सलाह के एबॉर्शन किट बेचने के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने 5 मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस जारी किया है। मामला एक अखबार में छपी खबर से सामने आया। खबर के अनुसार शहर के कुछ मेडिकल स्टोर बिना डॉक्टरी सलाह के एबॉर्शन किट बेच रहे थे। सीएमएचओ डॉ. संजय ऋषीश्वर ने तुरंत जांच की। वीडियो और बयानों के आधार पर पांच दुकानों पर नियम विरुद्ध एबॉर्शन किट की बिक्री की पुष्टि हुई। इन दुकानों के खिलाफ हुई कार्रवाई इन दुकानों में कमलागंज के कपिल मेडिकल स्टोर, नरेश मेडिकल स्टोर, बाबा मेडिकल स्टोर शामिल, कोर्ट रोड स्थित शिव मेडिकल और ऊषा मेडिकल स्टोर शामिल हैं। एमटीपी एक्ट के मुताबिक, बिना डॉक्टरी सलाह के एबॉर्शन किट नहीं बेची जा सकती। कोई भी महिला बिना चिकित्सकीय आवश्यकता के गर्भपात नहीं करा सकती। साथ ही किसी भी दवा को मुद्रित मूल्य से ज्यादा में नहीं बेचा जा सकता। 7 मार्च तक जवाब मांगा सीएमएचओ ने सभी दुकान मालिकों को 7 मार्च तक जवाब देने को कहा है। अगर वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए तो उनका मेडिकल स्टोर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। साथ ही एमटीपी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। Post navigation Punjab board cancels English exam in Ferozepur school after reports of mass copying माखनी गांव के सात लोगों को कब्जा हटाने का नोटिस:तहसीलदार बोले- बिना प्रशासनिक आदेश के कोई नहीं कर सकता बेदखल