राजगढ़ जिले के खिलचीपुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने बिना लाइसेंस धारदार छुरा रखने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी पाया है। मामला 12 अक्टूबर 2023 का है। थाना भोजपुर के उपनिरीक्षक रमेश जाट और उनकी टीम अंतरराज्यीय सीमा भूमरिया एसएसटी पाइंट पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान भोजपुर थाना क्षेत्र के डोव निवासी कालूराम पिता चतुरा तंवर को रोका गया। तलाशी में उसकी कमर से एक धारदार लोहे का छुरा मिला। वह इसका लाइसेंस नहीं दिखा सका। न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना पुलिस ने छुरा जब्त कर आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया। न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया। एडीपीओ मथुरालाल ग्वाल ने अभियोजन पक्ष की ओर से मजबूत तर्क रखे। इन तर्कों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना। 1000 रुपए का अर्थदंड सुनाया न्यायालय ने आरोपी को दो साल का कठोर कारावास और 1000 रुपए का अर्थदंड सुनाया है। पुलिस और प्रशासन का कहना है कि अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। यह फैसला अन्य अपराधियों के लिए एक सख्त संदेश है। Post navigation GTA 6 Female Protagonist: Why Lucia Is a Game-Changer for Rockstar ऑपरेशन हवालात में देवास पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया:2000 रुपए का इनामी चोर 4 माह बाद गिरफ्तार, कोर्ट में पेश