इंदौर के पोलोग्राउंड स्थित पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप पर नकद लेनदेन से इनकार किए जाने का मामला सामने आया है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने इस संबंध में संभाग आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। पेट्रोल पंप प्रबंधन ने स्पष्ट नोटिस लगा रखा है कि यहां केवल ऑनलाइन भुगतान ही स्वीकार किया जाएगा। ग्राहक पंचायत का कहना है कि यह कार्रवाई भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 और भारतीय न्याय संहिता 2023 का उल्लंघन है। यह आईपीसी की धारा 124ए के तहत राजद्रोह की श्रेणी में भी आ सकता है। ग्राहक पंचायत ने बताया कि इस नियम से बुजुर्ग, अशिक्षित और जिनके पास डिजिटल भुगतान की सुविधा नहीं है, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत ने प्रशासन से इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन देने के दौरान मालवा प्रांत सचिव बहादुर सिंह राजपूत, प्रांत अधिकारी पंडित डी.जी. मिश्र, अभीष्ट मिश्र, प्रान्त मीडिया प्रभारी देवेंद्र सिसोदिया समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे।