विदिशा कृषि उपज मंडी समिति ने किसानों की उपज तौल व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। मंडी के साधारण सम्मेलन में इस प्रस्ताव को पारित किया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार, 1 मार्च से किसानों की सभी कृषि उपजों का तौल कार्य केवल नवीन मंडी प्रांगण मिर्जापुर और पुरानी मंडी प्रांगण में ही किया जाएगा। यह नियम नीलाम के माध्यम से बिकने वाली सभी कृषि उपजों पर लागू होगा। किसानों को भुगतान भी इन्हीं स्थानों पर किया जाएगा। बाहर से तौल कराने पर होगी कार्रवाई मंडी सचिव ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि यदि कोई व्यापारी मंडी प्रांगण के अलावा किसी अन्य स्थान पर तौल कार्य करता है, तो उसके खिलाफ मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें व्यापारी का लाइसेंस निलंबित या रद्द करने तक की कार्रवाई शामिल है। मंडी प्रशासन ने सभी अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने लाइसेंस में उल्लेखित तौल स्थल पर ही तौल कार्य कराएं। व्यापार संघों के अध्यक्षों को इन नियमों से अपने सभी सदस्यों को अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं। Post navigation टिमरन नदी में मिला 5-दिन से लापता बुजुर्ग का शव:मिर्गी का मरीज था, परिजनों ने कहा- मानसिक संतुलन भी नहीं था ठीक विज्ञान दिवस पर प्रोजेक्ट, रंगोली और पोस्टर मेकिंग कॉम्पीटिशन:ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में डॉ. रमन के योगदान और विज्ञान के महत्व पर व्याख्यान