एक्ट्रेस-रान्या-राव-पर-बड़ी-कार्रवाई:सोने-की-तस्करी-के-मामले-में-dri-ने-लगाया-102-करोड़-रुपये-का-जुर्माना

कन्नड़ फिल्म एक्ट्रेस रान्या राव पर सोने की तस्करी मामले में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने 102 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। DRI सूत्रों के अनुसार, सह-आरोपी तरुण कोंदराजु पर 63 करोड़ रुपए और ज्वैलर्स साहिल सकरिया जैन व भरत कुमार जैन पर 56-56 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। PTI की खबर के मुताबिक, मंगलवार को DRI अधिकारी बेंगलुरु सेंट्रल जेल पहुंचे और प्रत्येक आरोपी को 250 पेज का नोटिस और 2,500 पेज का एनेक्सचर दिया। DRI सूत्र ने बताया, “11,000 पेज की डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना बहुत मेहनत वाला काम था।” रान्या राव को 3 मार्च को दुबई से लौटते समय सोने के साथ पकड़ा गया था। रान्या को जुलाई में एक साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। यह सजा विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम (COFEPOSA) के तहत सुनाई गई थी। मंगलवार को हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने अगली सुनवाई 11 सितंबर के लिए स्थगित कर दी है। बता दें कि जब जुलाई के महीने रान्या को सजा सुनाई गई थी, उन्हें सजा की पूरी अवधि के दौरान जमानत का अधिकार नहीं दिया था। इससे पहले 20 मई को बेंगलुरु की एक अदालत ने रान्या और सह-आरोपी तरुण राजू को प्रक्रिया संबंधी आधार (Procedural basis) पर डिफॉल्ट जमानत दी थी। जिसका कारण ये था कि डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI तय समय में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाया था। अदालत ने दोनों को 2 लाख रुपए के बॉन्ड और दो जमानती शर्तों पर डिफॉल्ट जमानत दी थी। उन्हें देश छोड़ने और अपराध दोहराने से भी मना किया गया था। हालांकि, जमानत मिलने के बावजूद रान्या और तरुण को हिरासत में रखा गया था। COFEPOSA कानून के तहत सिर्फ शक के आधार पर एक साल तक की रोकथामात्मक हिरासत दी जा सकती है। अदालत के दस्तावेजों के मुताबिक, रान्या की जमानत याचिकाएं पहले कई बार खारिज हो चुकी हैं। 14 मार्च को विशेष आर्थिक अपराध अदालत, 27 मार्च को सेशंस कोर्ट और 26 अप्रैल को कर्नाटक हाईकोर्ट ने याचिका नामंजूर की थी। क्या है पूरा मामला? कन्नड़ एक्ट्रेस और सीनियर पुलिस ऑफिसर के. रामचंद्र राव की सौतेली बेटी रान्या 3 मार्च को बैंगलोर के केंपगौड़ा एयरपोर्ट पर उतरी थीं। करीब 6 बजे रान्या एग्जिट गेट की ओर बढ़ीं। बाहर निकलने के लिए वे ग्रीन चैनल की ओर चली गईं। ग्रीन चैनल उन पैसेंजर्स के लिए होता है, जिनके पास जांच के लिहाज से कोई सामान नहीं होता। रान्या पहले भी इसी तरह एयरपोर्ट से बाहर निकलती थीं। उस दिन DRI के अफसरों ने उन्हें रोक लिया। पूछा- क्या आपके पास सोना या ऐसी कोई चीज है जो बतानी हो? रान्या ने जवाब दिया- नहीं। इतनी सी बातचीत में रान्या के चेहरे पर घबराहट दिखने लगी। अफसरों को शक हुआ। उन्होंने दो महिला अधिकारियों को बुलाया और रान्या को चेक करने के लिए कहा। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके शरीर के अलग-अलग हिस्सों में सोना मिला। उनके पास कुल 14.2 किलोग्राम सोना बरामद हुआ, जिसकी कीमत करीब 12.56 करोड़ रुपए थी। रान्या को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। तब से ही रान्या पुलिस हिरासत में हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रान्या ने बताया था कि वो कई बार यूरोप, अमेरिका और मिडिल ईस्ट के देशों में गई थीं। उन्होंने इसकी वजह मॉडलिंग फोटो शूट और रियल एस्टेट से जुड़ा काम बताया था। रान्या फिलहाल बैंगलोर की सेंट्रल जेल में दो सह-आरोपियों तरुण राजू और साहिल सकरिया के साथ बंद हैं। इस मामले की जांच डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और CBI द्वारा की जा रही है। उन्हें सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 135 और 104 के तहत आरोपित किया गया है। धारा 108 के तहत कार्यवाही जारी है। सरकार ने 22 अप्रैल को COFEPOSA के तहत हिरासत आदेश जारी किया था। जांच में सामने आया था कि रान्या 2023 से 2025 के बीच दुबई अकेले 34 बार गई थीं। एक नजर केस की टाइमलाइन पर- रान्या राव से जुड़ी ये खबर भी पढ़िए रान्या की जमानत अर्जी खारिज, गोल्ड स्मगलिंग केस में बेल्लारी से बिजनेसमैन अरेस्ट 27 मार्च को बेंगलुरु सेशन कोर्ट ने रान्या राव की जमानत याचिका खारिज कर दी। यह तीसरी बार है, जब कोर्ट ने रान्या को जमानत देने से इनकार किया है। इससे पहले 12 और 14 मार्च को कोर्ट ने रान्या को जमानत नहीं दी थी।पढ़िए पूरी खबर…