निवाड़ी जिला प्रशासन ने राम राजा की नगरी ओरछा की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने सोमवार को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। नए नियम के अनुसार 5 मार्च से ओरछा में सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक ट्रक, ट्रेलर और ट्राला जैसे भारी वाहन नहीं जा सकेंगे। हालांकि यात्री बसों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। यह निर्णय शहर में बढ़ते यातायात के दबाव और दुर्घटनाओं की संभावना को देखते हुए लिया गया है। सीएमओ को सूचना चिह्न लगाने के निर्देश दिए ओरछा में रोजाना हजारों श्रद्धालु और विदेशी पर्यटक आते हैं। इनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। नगर परिषद ओरछा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को धारा 116 के तहत जरूरी सूचना चिह्न लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे वाहन चालक नए नियमों की जानकारी पा सकेंगे। प्रशासन ने स्थानीय व्यापारियों और ट्रांसपोर्ट संचालकों से सहयोग मांगा है। संभावना यह भी जताई जा रही है कि इस फैसले से शहर में यातायात सुगम होगा और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। Post navigation एमपी में दृष्टिबाधित भी बन सकेंगे जज:सुप्रीम कोर्ट ने कहा-दिव्यांगता के आधार पर न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए अयोग्य नहीं ठहरा सकते Donald Trump says tariffs on agriculture imports to start on April 2