अब 10 साल से बड़े बच्चे खुद से सेविंग्स या टर्म डिपॉजिट अकाउंट खोल और ऑपरेट कर सकते हैं। RBI ने बैंकों को इसकी अनुमति दे दी। हालांकि, बैंक इसके लिए अपनी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी के अनुसार शर्तें तय कर सकते हैं। RBI ने बैंकों से 1 जुलाई 2025 तक इन नए नियमों के मुताबिक अपनी पॉलिसी तैयार करने या फिर मौजूदा नियमों में बदलाव करने को कहा है। अब तक किसी भी उम्र के बच्चे अपने माता-पिता या कानूनी अभिभावक (गार्जियन) के जरिए सेविंग्स या टर्म डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते थे, पर ऑपरेट अभिभावक ही करते थे। बैंक तय कर सकेंगे विड्राल लिमिट 10 साल या इससे बड़ी उम्र के बच्चे अपने अकाउंट को खुद ऑपरेट कर सकेंगे। लेकिन बैंक अपने नियमों के अनुसार कुछ लिमिट तय करेंगे, जैसे कि कितना पैसा जमा किया या निकाला जा सकता है। एक बार में कितना पैसा निकाला जा सकेगा। बैंक बच्चों को इंटरनेट बैंकिंग, ATM / डेबिट कार्ड और चेकबुक जैसी सुविधाएं दे सकते हैं। लेकिन यह उनके रिस्क पर निर्भर करेगा। 18 साल का होने पर करने होंगे नए साइन जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो बैंक को उससे नए साइन लेने होंगे। अगर अकाउंट अभिभावक चला रहे थे तो बैलेंस की पुष्टि की जाएगी। इसके अलावा अकाउंट होल्डर को नए नियमों की जानकारी भी दी जाएगी। अभी क्या हैं नियम 1 मई से ATM से पैसा निकालना महंगा होगा इससे पहले RBI ने इससे पहले ATM से पैसा निकालने के नियमों में भी बदलाव किया था। 1 मई से ATM से पैसा निकालने पर अब आपको ज्यादा चार्ज देना होगा। 1 मई से ग्राहकों को फ्री लिमिट पूरी हो जाने के बाद ATM से हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए एडिशनल 2 रुपए का भुगतान करना होगा। इस फीस हाइक की वजह से ATM से कैश निकालने के लिए हर ट्रांजैक्शन पर 19 रुपए चार्ज देना होगा, जो पहले 17 रुपए था। Post navigation Gold rate today: Gold prices cross Rs 1 lakh in physical market; yellow metal hits Rs 99,178/10gms on MCX Trump tariffs: India should engage with both US and China, says GTRI